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 कलाकारों से आवास खाली कराने को लेकर आलोचना के बीच केंद्र ने कहा : आवंटन शर्तों के अधीन था

  नयी दिल्ली। प्रख्यात कलाकारों से आवास खाली कराने की कार्रवाई को लेकर आलोचना के बीच, केंद्र ने गुरुवार को कहा कि उन्हें कुछ शर्तों के अधीन तीन साल के लिए सरकारी आवास दिये गए थे जिसमें कुछ समय के बाद उसकी समीक्षा भी शामिल थी। संपदा निदेशालय ने कहा कि उसने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले कलाकारों से कहा है कि वे दो मई तक उन्हें खाली कर दें तथा ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवास से बेदखल करने की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। उसने कहा कि ऐसे 27 आवंटन थे, जिनमें से 15 कलाकार पहले ही आवास खाली कर चुके हंै। सरकार के एक बयान में कहा गया है, ''आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 12 सितंबर, 1985 को आवास संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीए) द्वारा लिए गए निर्णय के  आधार पर प्रतिष्ठित कलाकारों की श्रेणी के तहत सरकारी आवास के आवंटन के लिए 24 अक्टूबर 1985 को दिशा निर्देश जारी किए थे। यह कुछ शर्तों के तहत था, जिसमें यह भी शामिल था कि 'आवंटन की अवधि तीन साल के लिए होगी और तीन साल में एक बार आवंटन की समीक्षा की जाएगी।'' उसने कहा कि तब से, उन्हें आवंटन किया जा रहा है और सीसीए ने 31 जुलाई, 2014 तक उन्हें आवास रखने की अनुमति दी। मंत्रालय ने कहा, ''इसके बाद, सीसीए ने 1 अगस्त 2014 से 30 सितंबर, 2020 तक उनके अनधिकृत कब्जे की अवधि को नियमित कर दिया और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 31 दिसंबर तक तीन महीने का और समय दिया।'' हालांकि, इसने कहा कि कलाकारों ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
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