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   उड़ान में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिए नये नियम जारी

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के दौरान उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर  एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिए नये नियम जारी किये। 
डीजीसीए ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच नये नियम-कायदों के लागू होने के कारण यात्रियों में तनाव बढ़ गया है, इससे उनके और चालक दल के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है। डीजीसीए ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों को अवश्य ही नये मुद्दों से अवगत होना चाहिए, जो उनके समक्ष पेश आ सकते हैं। जैसे कि उड़ान के दौरान यात्रियों का मास्क नहीं पहनना या चेहरा नहीं ढंकना, मूल निवास स्थान वाले देश के चलते या कोविड-19 जैसे लक्षणों के चलते यात्रियों के बीच झगड़ा होना आदि। डीजीसीए ने कहा,  कोविड-19 माहौल में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिये ऑपरेटर (एयरलाइन) को विमान में यात्रा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विस्तार से बताना चाहिए।  इसने कहा कि इस तरह के मामले बढऩे की संभावना है। महानिदेशालय ने एयरलाइनों को उत्पाती यात्रियों से निपटने की अपनी नीति के बारे में अपनी वेबसाइट पर, टिकट खरीद के दौरान, चेक-इन प्रक्रिया के दौरान यथासंभव व्यापक रूप से लोगों को जानकारी देने को कहा है। 

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