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 दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीवी 9 तेलुगु चैनल का निर्बाध प्रसारण जारी रखने का आदेश दिया
 नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु समाचार चैनल टीवी9 का निर्बाध प्रसारण जारी रखने का आदेश दिया है। चैनल ने आंध्र प्रदेश सरकार के कथित दबाव के चलते इस महीने की शुरुआत में अपना प्रसारण बंद कर दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे पहले संबंधित मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर/सेवा प्रदाता ने कहा कि चैनल का प्रसारण तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाधित नहीं है। उच्च न्यायालय ने 24 जून को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘यह अदालत सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 (सेवा प्रदाता) की ओर से उपस्थित वकील द्वारा पेश की गई इस दलील को दर्ज करती है कि याचिकाकर्ता के चैनल, अर्थात टीवी 9 तेलुगु का प्रसारण निर्बाध है, और इसका प्रसारण तेलंगाना के साथ-साथ आंध्र प्रदेश राज्यों में भी किया जा रहा है।'' अदालत के निर्देश का स्वागत करते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने कहा कि यह ऐतिहासिक आदेश वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों को मजबूत करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। टीवी9 तेलुगु का संचालन करने वाली एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अपने चैनल को ‘‘अवैध'' रूप से बंद किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था और दलील दी थी कि यह कृत्य उनके बीच हुए समझौते के विपरीत है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर कुछ समाचार चैनल का प्रसारण बंद हो गया था। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने आरोप लगाया था कि राज्य की नवगठित सरकार द्वारा दबाव डालने के कारण उन्हें बंद किया गया। चैनलों- टीवी9, एनटीवी, 10टीवी और साक्षी टीवी- को बंद करने के आरोप राज्य की राजग सरकार पर लगाए गए, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी, भाजपा और जनसेना पार्टी शामिल हैं।

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