पति की हत्या के लिए पत्नी और ‘प्रेमी' को आजीवन कारावास की सजा
आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने पति की हत्या के लिए पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता ने बताया कि सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मालिक ने 19 जून को ये फैसला सुनाया। गुप्ता ने ये भी बताया, “24 जनवरी 2021 को आरोपी पूनम ने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर अपने पति राकेश (28) की हत्या कर दी। शादी से पहले भी पूनम और सोनी के संबंध थे।” उन्होंने बताया कि सोनी अक्सर पूनम के घर जाया करता था।
अधिकारी ने बताया, “24 जनवरी 2021 को सोनी, पूनम से मिलने आया था, जिसका राकेश ने विरोध किया। इसी बात पर सोनी और पूनम ने राकेश की कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस कई दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।”

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