30 मार्च तक ईपीएस पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान करने के निर्देश
नई दिल्ली। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ने सभी पेंशन वितरण बैंकों से जुड़ी हुई नोडल शाखाओं को 30 मार्च तक पेंशनधारको के खातों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ईपीएफओ के सभी 135 कार्यालयों को पेंशन भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत अग्रिम रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पेंशनभोगियों को कोई असुविधा न हो।
इसके मद्देनजर ईपीएफओ ने सभी 135 कार्यालयों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और 65 लाख पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान का विवरण और साथ ही अपेक्षित चेकों को सभी पेंशन वितरण बैंकों को उपलब्ध करा दिया है।
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