एलपीजी को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए जीएसटी के दायरे में शामिल किया :सरकार
नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने घरेलू गैस (एलपीजी) को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछा गया था, ‘‘क्या यह सत्य है कि दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों सहित कुछ राज्यों में रिफाइनरियों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लाने के लिए पाइपलाइनों के न होने से यह उपभोक्ताओं के लिए महंगी पड़ रही है? मंत्री ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए इसे माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल कर दिया है।
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