पैन को आधार से जोडऩे की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी
दिल्ली। स्थाई खाता संख्या-पैन को आधार से जोडऩे की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 30 सितंबर थी। सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं। पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा।
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