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नया आयकर विधेयक सरल, कारोबार सुगमता को बढ़ाने वाला: आईसीएआई

 नयी दिल्ली.  चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बुधवार को कहा कि नया आयकर विधेयक एक सरल और स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। यह कारोबार सुगमता को बढ़ाएगा और भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है। संसद ने मंगलवार को एक नया आयकर विधेयक पारित किया। यह छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। नया आयकर विधेयक एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने कहा कि इस विधेयक में संसदीय प्रवर समिति के कई सुझाव शामिल हैं। समिति आईसीएआई और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श किया था। आईसीएआई ने बुधवार को बयान में कहा कि विधेयक में संस्थान के लगभग 90 सुझावों पर विचार किया गया है।

सुझावों में वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) केवल उन व्यक्तियों पर लागू करना शामिल है जिन्होंने कुछ आय या निवेश से जुड़ी कर कटौती के संबंध में कटौती का दावा किया है। साथ ही रिफंड का दावा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाने की बात शामिल है। आईसीएआई ने कहा, ‘‘संरचना और प्रावधानों को व्यवस्थित करके, नया विधेयक एक सरल और स्पष्ट कर ढांचा प्रदान करके कारोबार सुगमता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार, यह भारत के निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है।

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