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 29 एवं 30 मई को जनपद कार्यालय पिथौरा में दो दिवसीय शिविर का आयोजन

 महासमुन्द / केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी M/s Real Mazon India Ltd & Rosmerta Safety Systems Ltd के माध्यम से किया जा रहा है, जो राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एचएसआरपी प्लेट लगाने का कार्य कर रही है।
इसी क्रम में, कलेक्टर महासमुन्द के निर्देश पर जिले में आमजन को जागरूक करने एवं सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुन्द द्वारा 29 एवं 30 मई 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक जनपद कार्यालय पिथौरा में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक वाहन स्वामी इस शिविर में उपस्थित होकर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे समय पर अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगवाकर नियमों का पालन करें एवं कानूनी कार्रवाई से बचें।

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