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महापौर परिषद की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव को मिली मंजूरी

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आहूत की गई। महापौर परिषद की बैठक में नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 अध्याय 3 धारा 31 के अनुसार महापौर परिषद के सदस्यों की कम उपस्थिति होने के कारण बैठक स्थगित की गई। कुछ समय पश्चात पुनः बैठक प्रारंभ की गई, जिसमें 4 एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रमुख रूप से नियमितीकरण आदेश, करों की वसूली सहित स्लाटर हाउस के संचालन से संबंधित प्रकरण को प्रस्तुत किया गया।
        महापौर परिषद की बैठक में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी.एस. 1710/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के परिपालन में नियमितीकरण आदेश प्रदान करने के प्रस्ताव को महापौर परिषद के सदस्यों ने मंजूरी दी। नगर निगम भिलाई में डोर-टू-डोर राजस्व (संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज) करों की वसूली कार्य हेतु कलेक्टर दर पर 60 प्लेसमेंट कर्मचारी रखे जाने राज्य शासन से स्वीकृति लिया जाना है, स्वीकृति मिलने पश्चात प्लेसमेंट कर्मचारी के माध्यम से राजस्व करों की वसूली का कार्य कराया जाएगा, जिससे निगम के आय में वृद्वि हो सके। नव निर्मित स्लाटर हाउस के संचालन एवं रखरखाव हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया गया था। जिसमें किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया।  संचालन हेतु निर्धारित नियम शर्तो में शिथिलिकरण करते हुए पुनः रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाने के संबंध में महापौर परिषद के सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। महापौर एवं परिषद के सदस्यों द्वारा संपत्तिकर वसूली हेतु चयनित एजेंसी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए नई निविदा करने संबंधी चर्चा की गई। 
          महापौर परिषद की बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, कार्यालय अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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