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कलेक्टर के निर्देश पर नए बोर खनन पर रोक

1अप्रैल से 15 जुलाई तक रायपुर जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
बिना अनुमति बोर खनन करने पर होगी कार्रवाई
रायपुर/
गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में नवीन बोर खनन (नलकूप) पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत जिले को 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक जलाभाव (पानी की कमी) वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था नया बोर/नलकूप नहीं खोद सकेगी, चाहे वह पेयजल के लिए हो या किसी अन्य उपयोग के लिए।
इस नियम के अपवाद स्वरूप कुछ शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) को पूरे जिले में तथा नगर निगम और नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में केवल पेयजल के लिए बोर खनन हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा को अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है।  नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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