ब्रेकिंग न्यूज़

 कारोबार में मदद करते-करते खुद को बताया मालिक का बेटा: आधार कार्ड और बैंक खाते में बदला पिता का नाम

0- कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
दुर्ग। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार द्वारा व्यापारी के आधार कार्ड और बैंक खाते में उनके पिता का नाम बदलकर खुद को उनका पुत्र बताने और संपत्ति हड़पने का षडयंत्र रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहन नगर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है।  पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी मुकेश लालवानी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
 प्राप्त जानकारी के अनुसार पद्मनाभपुर निवासी फल व्यवसायी कैलाश माखीजा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग की अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उनका रिश्तेदार मुकेश लालवानी, जो वर्तमान में कृषि उपज मंडी दुर्ग में फल व्यवसाय करता है, ने स्वयं को उनका पुत्र बताकर विभिन्न दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। परिवाद में कहा गया है कि आरोपी के पिता श्रीचंद लालवानी की मृत्यु के बाद मानवीय आधार पर उसे अपने साथ रखा गया था। बाद में आरोपी व्यवसाय में सहयोग करने लगा, लेकिन उस पर लाखों रुपये के गबन और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके बाद उसे व्यवसाय से अलग कर दिया गया।आवेदक ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ खुद को उनका पुत्र बताते हुए आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य दस्तावेज तैयार करा लिए। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने कभी भी आरोपी को कानूनी रूप से गोद नहीं लिया।
जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने राजनांदगांव नगर निगम के जन्म रिकॉर्ड और शैक्षणिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी का वास्तविक नाम मुकेश लालवानी है तथा उसके पिता का नाम श्रीचंद लालवानी दर्ज है। इसके बावजूद आरोपी द्वारा कथित रूप से स्वयं को "मुकेश माखीजा" बताकर दस्तावेज तैयार किए गए।
परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आपत्ति जताई और दस्तावेजों को सही कराने की बात कही तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
मामले में पूर्व में थाना मोहन नगर एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग को भी शिकायत दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है तथा जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Post

Leave A Comment

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Chhattisgarh Aaj

Chhattisgarh Aaj News

Today News

Today News Hindi

Latest News India

Today Breaking News Headlines News
the news in hindi
Latest News, Breaking News Today
breaking news in india today live, latest news today, india news, breaking news in india today in english