वीबी जीरामजी अधिनियम लागू
-कलेक्टर ने की श्रमिकों से मुलाकात, दी शुभकामनाएं
-श्रमिकों ने जताया शासन के प्रति आभार
रायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज वीबी जीरामजी अधिनियम के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम बरौदा के मुक्तिधाम परिसर में कार्यरत श्रमिकों से बातचीत की और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने उनसे नई मजदूरी दर के बारे में पूछा, इसपर महिला श्रमिकों ने बताया कि उन्हें अब मजदूरी दर बढ़कर 300/- रूपए प्रतिदिन मिलेंगे। श्रमिकों ने इस अधिनियम के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि पूरे प्रदेश सहित जिले में वीबी जीरामजी अधिनियम लागू हो गया है। 'वीबी जीरामजी' असल में विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) है| यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाला एक संशोधित और अधिक व्यापक कानून है| अब पात्र ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी। किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय औसत मजदूरी को बढ़ाकर ₹327.4 प्रतिदिन कर दिया गया है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सविता चंद्राकर, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे एवं धरसींवा जनपद सीईओ श्री आशीष केशरवानी, धरसींवा तहसीलदार श्री बाबूलाल कुर्रे एवं एपीओ श्रीमती रौशनी तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।










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