नियमानुसार कॉलोनी का निर्माण है तो पूर्णता प्रमाण पत्र दें अन्यथा कारण बता कर निरस्त करे- महापौर
रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को महापौर कक्ष में बुलाकर उनसे विभिन्न विषयों की जानकारी लेकर कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दिये।अधिकारियों से कहा कि कालोनी के निर्माण के समय पर ही साईट विसिट कर निर्माण कार्यों की समीक्षा करें
महापौर श्रीमती मीनलं चौबे ने सख्त निर्देश दिये है कि नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग के अधिकारीगण कालोनाईजर्स से कालोनी अनुमति का आवेदन नियमानुसार लेकर प्रक्रिया के तहत नियमानुकुल तरीके से उनकी 12.50 प्रतिशत संपत्ति का मार्गेज करने के बाद ही उन्हें कालोनी विकास अनुमति जारी करना सुनिश्चित करें। पार्ट पार्ट में बंधक संपत्ति को मुक्त करना निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग के अधिकारीगण तत्काल बंद करें।
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कालोनी पूर्णता पत्र चाहने वाले बिल्डरों को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत स्वीकृति देने अथवा कमियों का उल्लेख कर नियमानुसार कारण बताकर आवेदन को निरस्त करने का निर्देश दिया.महापौर ने कहा कि कालोनी पूर्णता की अनुमति के आवेदनो को अकारण लटकाया नहीं जाना चाहिए। 2 माह के भीतर नियत अवधि में नियमानुसार या तो आवेदन स्वीकृत करें अथवा कमियां बतलाकर कारण सहित आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही करें।
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने निर्देशित किया कि जोनो से कालोनी पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन प्रकरणो में नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग को प्राप्त हुई अनुशंसा नियमानुसार सही नहीं मिलती है, तो संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन के नगर निवेश अभियंताओं को निगम अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उनकी अनुशंसा को लेकर लिखित स्पष्टीकरण लिया जाये एवं नियमानुसार कार्यवाही प्रकरणवार की जाये। इस मामले में कोई लापरवाही या हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।
आज महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा ली गई बैठक में नगर निगम अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के शर्मा, नगर निवेशक श्री आभास मिश्रा, सहायक नगर निवेशक कार्यपालन अभियंता श्री आशुतोष सिंह, सहायक अभियंता श्री नितिश झा, उपअभियंता श्री सोहन गुप्ता, श्री अमित सरकार की उपस्थिति रही।






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