उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘द केरला स्टोरी’
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हिंदी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The kerala story) को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। फिल्म केरल से हजारों महिलाओं के कथित रूप से लापता होने से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे केरल की महिलाओं को इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया और आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने उन्हें भर्ती किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। हालांकि, उत्तराखंड में अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘द केरला स्टोरी’ को मनोरंजन कर मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 मई को वह अपनी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के इस फिल्म को लखनऊ में देखेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ संगठनों की ओर से स्कूली छात्राओं को फिल्म मुफ्त में दिखाई जा रही है।
सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी इसे मनोरंजन कर मुक्त किए जाने की मांग की जा रही थी। इससे पहले दि कश्मीर फाइल्स को भी प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था। फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का साध्वी प्राची ने स्वागत किया है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने इसे नफरत फैलाने का एजेंडा बताया है।
इधर, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ राज्य में टैक्स फ्री होगी। अदा शर्मा अभिनीत यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी इस बारे में औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महाराज ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि फिल्म जल्द ही राज्य में कर मुक्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ में ‘सच्चाई’ है और सभी को इसे देखना चाहिए।
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘फिल्म में इस सच्चाई को दिखाया गया है कि कैसे बिना हथियारों और गोला-बारूद के आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हर किसी को फिल्म देखनी चाहिए।’ धामी ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ फिल्म देखेंगे।
15 मई को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय 15 मई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। जब पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले में आदेश पारित किया है।
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