फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने चलचित्र (संशोधन) विधेयक का स्वागत किया
मुंबई. भारतीय फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने चलचित्र अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है। नए संशोधन में फिल्म चोरी और ऐसी सामग्री के प्रसार में शामिल लोगों के लिए अधिकतम तीन साल की जेल और फिल्म की लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। चलचित्र (संशोधन) विधेयक-2023 पिछले सप्ताह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे सोमवार को लोकसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई), प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी और निर्माता दिनेश विजान सहित तमाम लोगों ने इस संशोधन के लिए आभार व्यक्त किया। पीजीआई ने ट्वीट कर कहा, ‘‘चलचित्र (संशोधन) विधेयक दोनों सदनों में पारित होने का हम स्वागत करते हैं और पायरेसी (फिल्म चोरी) के खिलाफ सख्त दंड निर्धारित करने वाले प्रावधानों के लिए विशेष रूप से आभारी हैं।'' ट्वीट में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को टैग किया गया है।
प्रसून जोशी ने ट्वीट किया, ‘‘यह विधेयक फिल्म पायरेसी के मुद्दे पर सख्ती से निपटने दिशा में एक बड़ा कदम है।'' ‘कांतारा' और ‘केजीएफ' के निर्माता होमेबल फिल्म्स ने कहा कि यह विधेयक बेहतर फिल्म प्रमाणन, पायरेसी की रोकथाम और कानूनों को सुसंगत बनाने की दिशा में एक कदम है। निर्माता कंपनी ने ट्वीट किया, ‘‘फिल्म उद्योग में सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करते हुए! यह विधेयक बेहतर फिल्म प्रमाणन, पायरेसी रोकथाम और सामंजस्यपूर्ण कानूनों की दिशा में एक कदम है। फिल्म जगत को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं!'' निर्माता दिनेश विजान की मैडोक फिल्म्स ने ट्वीट किया, ‘‘विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा का बहुत-बहुत आभार! आयु-आधारित प्रमाणन और मजबूत पायरेसी उपायों के साथ हम भारतीय सिनेमा के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।'' ‘कबीर सिंह' के निर्माता अश्विन वर्दे ने ट्वीट में कहा, ‘‘एक ऐतिहासिक दिन। एक बेहतरीन पहल। एक बड़े बदलाव का दौर। अनुराग ठाकुर और इसे संभव बनाने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।'
Leave A Comment