यूएपीए के तहत प्रतिबंधित गुटों के 10 सदस्य आतंकवादी घोषित
नई दिल्ली। केंद्र ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा संगठनों के 10 सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए आतंकवादी घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें आतंकवादी घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है। ये आतंकवादी वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें से पांच हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, दो तहरीक-उल-मुजाहिदीन से और एक-एक लश्कर-ए तैयबा, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। हिज्ब-उल- मुजाहिदीन का प्रमुख शौकत अहमद शेख पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहा है।
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