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 कोरोना मरीजों को नि:शुल्क एंबुलेंस, भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल
जयपुर। राजस्थान सरकार ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती, रेफर या छुट्टी मिलने पर नि:शुल्क एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जिस मरीज को भर्ती करने की जरूरत होगी उसे कोई भी अस्पताल किसी भी स्थिति में भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं और परिवेदनाओं को एक ही टेलीफोन नंबर पर प्राप्त कर उनके समयबद्ध, त्वरित निस्तारण और रोगियों को आवश्यक सलाह तथा दवा आदि उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मरीजों को कोविड समर्पित अस्पतालों, परामर्श व उपचार केन्द्रों, निजी चिकित्सालयों में बिस्तर, ऑक्सीजन सुविधा, वेंटीलेटर आदि की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी और मरीज को भर्ती करने, रेफर करने तथा छुट्टी देने पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, जरूरतमंद मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इसके लिए 24x7 राज्य स्तरीय वार रूम संचालित किया जा रहा है जिसका हेल्पलाइन नंबर 181 है। साथ ही, सभी जिलों के प्रमुख कोरोना समर्पित अस्पतालों में भी इसी तरह के जिला स्तरीय वार रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार, पृथक-वास में रह रहे कोविड मरीज किसी चिकित्सकीय सलाह या दवा के लिए अथवा अस्पताल में उपचार या भर्ती के लिए राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय वार रूम पर संपर्क कर सकेंगे।
 

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