दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले में चार दोषियों को फांसी दिए जाने पर एक बार फिर रोक लगाई
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सज़ा पाए चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इन लोगों को कल सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी।
इन लोगों की फांसी, सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में हुई देरी के कारण तीसरी बार टली है। अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका पर फैसला होने तक सभी दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती।
न्यायालय ने पवन के वकील द्वारा सुधारात्मक और दया याचिकाएं बहुत देर से दायर करने पर अपनी नाराजगी जतायी। इससे पहले आज उच्चतम न्यायालय ने पवन की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया था।
इससे पहले इस महीने की 17 तारीख को न्यायालय ने इस मामले के चार दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को तीन मार्च को फांसी देने का आदेश सुनाया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि फांसी में देरी से इस मामले में पीडि़ता को जल्द न्याय मिलने के उसके अधिकार के साथ घोर अन्याय होगा।
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