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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार समस्त राजनीतिक दलों को पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर रिपोर्ट प्रति वर्ष आयोग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त राजनीतिक दलों को कार्यवाही हेतु कहा गया है।
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प्रेक्षकों की मौजूदगी में हुआ रेंडमाइजेशन
बिलासपुर/ मतदान दल के गठन एवं प्रशिक्षण के बाद उन्हें चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्र भी आवंटित किया गया। एनआईसी कक्ष में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत सॉफ्टवेयर द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण, सामान्य प्रेक्षक श्री उदयन मिश्रा, श्री नायली इते, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, डिप्टी डीईओ शिवकुमार बनर्जी सहित सभी रिटर्निग ऑफिसर उपस्थित थे। इसी प्रकार संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से की गई। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया स्थानीय एनआईसी के उप निदेशक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा पूर्ण की गई। उन्हें 16 नवंबर को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से सवेरे सामग्री वितरण कर अपने गंतव्य मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान 17 तारीख को सवेरे 8 बजे से शुरू होगा। -
बिलासपुर/छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
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बालोद । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदाताओं को मतदान करने की दी जाएगी अनुमति
बालोद । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। -
रायपुर. भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एक समारोह आयोजित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया ने महाविद्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित पंडित नेहरू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उपस्थित सभी चिकित्सा शिक्षकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये और मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वाधीनता पश्चात् स्वतंत्र राष्ट्र के आधुनिक निर्माण और विकास में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवारलाल नेहरू जी के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक डॉ. अरविन्द नेरल ने बताया कि सन् 1963 में पंडित नेहरू जी के नाम पर स्थापित इस चिकित्सा महाविद्यालय ने इसके गौरवशाली हीरक जयंती वर्ष तक 60 वर्षो में कई महत्वूपर्ण उपलब्धिया हासिल की है और 230 एम.बी.बी.एस. एवं 150 एम.डी. / एम.एस. प्रवेश संख्या के साथ प्रदेश के उत्कृष्ठ चिकित्सा संस्थान का मुकाम हासिल किया है।
इस अवसर पर डॉ. देवप्रिया लकरा, डॉ. प्रतिभा जैन शाह, डॉ. जया लालवानी, डॉ. जागृति अग्रवाल, डॉ. सुमित त्रिपाठी, डॉ. पी.के. खोडियार, डॉ. निकिता शेरवानी, डॉ. स्निग्धा जैन, डॉ. प्रवीण कुर्रे, डॉ. दिवाकर धुरंधर, डॉ. प्रवीण बंजारे, डॉ. मंजू अग्रवाल, डॉ. रूपम गहलोत व अन्य चिकित्सा शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। -
दुर्ग,/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार जिला दुर्ग के मतदाता (जिला दुर्ग एवं अन्य जिले में कार्यरत) जो कि मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में रहेंगे, को डाक मतपत्र के माध्यम 14 से 16 नवंबर 2021 तक समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक मतदान कराये जाने हेतु भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को सुविधा केन्द्र बनाया गया है। सुविधा केन्द्रों में डाक मतपत्र के द्वारा मतदान हेतु निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कराये जाने के लिये अधिकारियों को आवश्यक सामग्री एवं दस्तावेजों को कोषालय से सुविधा केन्द्र एवं वापसी हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार वि.स. क्षेत्र क्र. 62 पाटन, विस 63 दुर्ग ग्रामीण, विस 64 दुर्ग शहर हेतु सुविधा केंद्र क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्रं. 05, कक्ष क्रं. 06 एवं कक्ष क्रं. 07 निर्धारित किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी श्री चंद्रशेखर चंद्राकर नायब तहसीलदार एवं श्री अविनाश चौहान नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है। इसी प्रकार विस 65 भिलाई नगर, विस 66 वैशाली नगर, विस 67 अहिवारा हेतु क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्र. 8, कक्ष क्र 1 एवं कक्ष क्र. 04 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री किशोर कुमार वर्मा नायब तहसीलदार दुर्ग एवं श्री ढ़ालसिंह बिसेन नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है। विस 68 साजा (आंशिक), विस 69 बेमेतरा (आंशिक) एवं अन्य जिले हेतु साइंस भू-तल कक्ष क्र 10, कक्ष क्र. 13, कक्ष क्र. 22 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री ज्योत्सना कलिहारी, नायब तहसीलदार दुर्ग एवं श्री श्याम लाल साहू नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है।
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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय करने हेतु विशेष वार्ड के रूप में चंदुलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कचांदुर के प्रथम तल पर स्थित वार्ड क्रं. 4 चिन्हित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड के सुगम संचालन एवं भर्ती होने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है।
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दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया। अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। जिसके अनुसार इस अवधि के दौरान सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली मतदान के पूर्व
रिटर्निंग अधिकारियों एवं सेक्टर अधिकारियों की समीक्षा बैठक
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में मतदान तिथि 17 नवंबर के पूर्व जिले के रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्वाचन से जुड़े सभी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय सहित रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग तथा सेक्टर अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में श्री शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों से बारी-बारी से सभी मतदान केन्द्रों का विजिट, मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के ठहरने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ, मतदान केन्द्रों में रैम्प निर्माण, पेयजल आदि की उपलब्धता, भोजन व्यवस्था तथा साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को मतदान केन्द्रों में पहुॅचने के बाद किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसके लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मतदान दलों के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके लिए उन्होंने सभी मतदान दलों को अनिवार्य रूप से दवाईयों का किट उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम एवं अन्य जरूरी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्लान भी बनाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि मतदान तिथि 17 नवम्बर को डाॅक्टरों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के कार्य में लगे किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की तकलीफ होने पर उनके पास तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री शर्मा ने सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदान के दौरान ईव्हीएम खराब होने पर इसकी सूचना तत्काल रिटर्निंग आॅफिसर को देने तथा तत्काल संबंधित मतदान केन्द्र में पहुंचकर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान कलेक्टर ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को 16 नवम्बर को सुबह मतदान दलों के साथ ही निर्धारित स्थल के लिए रवाना होने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में वेब कास्टिंग की सुविधा सुनिश्चित करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस 17 नवम्बर को निर्धारित मतदान केन्द्रों में निर्बाध रूप से वेबकास्टिंग का प्रक्रिया जारी रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से वेबकास्टिंग का कार्य बाधित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदान दल में शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारियों को 16 नवम्बर को सुबह 06 बजे मतदान सामग्री की प्राप्ति हेतु लाईवलीहुड काॅलेज पाकुरभाट में पहुॅचना अनिवार्य है। श्री शर्मा ने खाद्य अधिकारी को 16 नवम्बर को सुबह एवं 17 नवम्बर को शाम 05 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक मतदान सामग्री प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए लाईवलीहुड काॅलेज पाकुरभाट में आने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के लिए जलपान एवं भोजन इत्यादि की उत्तम व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी से मतदान दलों के लिए वाहन व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को माॅकपोल आदि प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि हर स्थिति में मतदान का कार्य सुबह 08 बजे अनिवार्य रूप से प्रारंभ हो जाना चाहिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि निर्वाचन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की गंुजाईश बिल्कुल भी नही होती है। उन्होंने मतदान कार्य में लगे सभी अधिकारियों को विशेष सावधानी के साथ निर्वाचन के कार्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करने को कहा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के संबंध में किसी प्रकार की समस्या आने पर पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 94791-91160 में सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम चैबिस घण्टा क्रियाशील रहेगा। -
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
बालोद । अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत 02 कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दुव्र्यवहार करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर, 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसील कार्यालय गुण्डरदेही के श्री सुधांशु श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-02 और श्री राजकुमार माहौर नायब नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के मतदान सामग्री वितरण, वापसी में आपकी ड्यूटी लगाई गई है। जिस हेतु मतदान सामग्री तैयार करने के दौरान 13 नवम्बर 2023 को आपके द्वारा सामग्री वितरण वापसी, नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा बालोद के साथ अनावश्यक रूप से उंची आवाज में बहस कर दुव्र्यवहार किया गया है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13सीसी एवं धारा 28 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) की उल्लंघन की श्रेणी में आता है। क्यांे न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबन जैसी कड़ी कार्यवाही की जाए। अतः आप कारण बताओ नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। -
दुर्ग/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के प्रशिक्षण के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर (समस्त), मतगणना सहायक रिटर्निग ऑफिसर 05, प्रत्येक विधानसभा हेतु 02 मास्टर ट्रेनर एवं जिले के टेबुलेशन प्रभारी अधिकारी 01, पोस्टल बैलट नोडल अधिकारी 01, ईवीएम नोडल अधिकारी 01, सुरक्षा नोडल अधिकारी 01 एवं प्रोग्रामर 01 सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के कुल 140 प्रशिक्षणार्थियों हेतु मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम दुर्ग के बीआईटी ऑडिटोरियम में 23 नवंबर 2023 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया गया है।
संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्य के लिए श्री अश्वनी देवांगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी सहायता हेतु श्री अभय जायसवाल जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू संपादन हेतु दायित्व सौंपा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण स्थल बीआईटी ऑडिटोरियम के प्रबंधन संबंधित दायित्व प्राचार्य बीआईटी दुर्ग, सर्किट हाउस में आवश्यकतानुसार ठहरने की व्यवस्था, संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को सूचना एवं समन्वय के कार्य का दायित्व सत्कार अधिकारी जिला दुर्ग को एवं सामग्री व्यवस्था का दायित्व श्री कृष्ण कुमार देवांगन श्री प्रकाश साहू एवं बालेश कुमार ठाकुर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को सौंपा गया है। इसी प्रकार तकनीकी व्यवस्था (इंटरनेट युक्त लैपटॉप प्रशिक्षण के संबंध में पीपीटी) का दायित्व श्री एल.बी. सिंह जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दुर्ग एवं स्टाफ, सुश्री छाया साहू सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग, सुश्री श्रुति अग्रवाल ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दुर्ग एवं स्टाफ को, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर इत्यादि के लिए बैठक व्यवस्था का दायित्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसीलदार दुर्ग को, स्वल्पाहार, जलपान एवं भोजन व्यवस्था का दायित्व श्री सीपी दीपांकर, खाद्य नियंत्रक दुर्ग एवं वीवीपैट गणना हेतु मॉडल गणना कक्षा की व्यवस्था, प्रशिक्षण हेतु ईवीएम/वीवीपैट की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए सामग्रियों की जांच का दायित्व श्री लवकेश ध्रुव नोडल अधिकारी एवं ईवीएम/वीवीपैट को दिया गया है। -
15 और 16 नवम्बर को भी कार्यरत रहेंगे सुविधा केंद्र
रायपुर / जिले में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए राजधानी के कलेक्टोरेट परिसर के टाउन हॉल में विशेष सुविधा केंद्र बनाए गए है। आज इन केंद्रों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया। यह सुविधा 15 और 16 नवंबर को भी रहेगी। इसका समय प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। जिले के मतदाता जो जिले में या जिले के बाहर विभिन्न निर्वाचन कार्य जैसे मतदान दल, माइक्रो आब्जर्वर, ड्राइवर ,क्लीनर एफएसटी जैसे कार्यों में सलग्न है। वे अपना यहां डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते है।
निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके द्वारा डाक मतपत्र के लिए प्रारूप - 12 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उनके द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं किया गया है, वे इन सुविधा केन्द्र में मतदान कर सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक धरसींवा-47, रायपुर ग्रामीण-48, रायपुर नगर पश्चिम-49, रायपुर नगर उत्तर-50, रायपुर नगर दक्षिण-51, आरंग-52, अभनपुर-53 और रायपुर जिले में बलौदाबाजार विधानसभा क्रमांक -54 के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों में सलग्न अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है। -
मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए द्वितीय चरण के मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। -
70 विधानसभा सीटों में 958 अभ्यर्थी मैदान में, एक तृतीय लिंग प्रत्याशी भी शामिल
रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निवार्चन-2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए बुधवार 15 नवम्बर को शाम पांच बजे तक प्रचार-प्रसार का शोर थम जाएगा। मतदान की समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन इस दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। द्वितीय चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं जिनमें 827 पुरूष, 130 महिला और एक तृतीय लिंग हैं।
द्वितीय चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के एक करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81 लाख 41 हजार 624 पुरुष मतदाता, 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता तथा 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में 17 नवम्बर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौ मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। इनके अलावा बिन्द्रानवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में अन्य 69 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे।
विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। -
फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
रायपुर/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। -
कलेक्टर ने ली निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक
रायपुर/ कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने 17 नवम्बर को होने वाले मतदान के तैयारियों के परिपेक्ष्य में बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक न्यूनतम सुविधा (एएमएफ)प्रदान करना सुनिश्चित कर लें। एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर और अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों में क्यू प्रबधन के लिए बेहतर व्यवस्था करें। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने संबंधित विधानसभा में मतदान अधिकरी-कर्मचारियों को ईव्हीएम की सुरक्षा और अन्य कार्यों के लिए निर्देशित करें। मतदान सामग्री के वितरण-प्रबधन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रत्येक राजनौतिक दलों या अभ्यर्थी के लिए मतदान केंद्र के समीप निर्वाचन बूथ लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने मतदान के 72 घंटे पूर्व किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल भी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर बनाये जायेंगे। ऐसे जगह जहां एक लोकेशन पर एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं वहां सभी मतदान केन्द्रों के लिए किसी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा एक निर्वाचन बूथ बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा स्थापित निर्वाचन बूथ में केवल एक टेबल एवं दो कुर्सी रखी जायेंगी। वहां बैठने वालों के लिए छतरी का प्रयोग किया जा सकेगा। कनात एवं टेन्ट का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
डॉ. भुरे ने कहा कि इस प्रकार का निर्वाचन बूथ बनाने का इच्छुक अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम बताते हुए पूर्व सूचना देगा। वह शासकीय प्राधिकारी या लोकल प्राधिकारी जैसे निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, नगरीय क्षेत्र कमेटी, पंचायत समिति आदि से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्वाचन बूथ बनाने से पहले अनुमति प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्राप्त लिखित अनुमति निर्वाचन बूथ में बैठने वाले कर्मी अपने साथ रखेंगे एवं पुलिस या निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखायेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा समय पर और व्यवस्थित तरीके से डोर टू डोर मतदाता पर्ची वितरण का कार्य करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि ध्यान रहे कि मतदान के दिन बुथ में किसी प्रकार की भीड़ इकठ्ठा नहीं हो न ही मतदाता जिन्होेंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैै वहां खड़े होंगे। उक्त प्रकार के बूथ में बैठने वाले व्यक्ति किसी भी मतदाता को नहीं बुलायेेंगे न ही किसी अन्य पार्टी के बूथ में जाने से मना करेंगे और मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगे ना ही उनके मतदान देने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे। उक्त निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर सभी रिटर्निंग अधिकारी और अन्य अधिकरी उपस्थित थे। -
रायपुर। प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी तथा विहिप के केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमेश मोदी का 81 वर्ष की आयु में 14 नवंबर को निधन हो गया है।
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सामग्री वितरण के लिए 300 कर्मचारियों की ड्यूटी, बनाए गए 76 काउंटर
अधिकारी-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
बिलासपुर/जिले में 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य 16 नवम्बर को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से सवेरे 8 बजे से शुरू होगा। सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए बैरिकेडिंग सहित पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज प्रार्थना सभाभवन में लगभग 300 कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण एवं सामग्री वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक विधानसभावार 20 मतदान केंद्रों पर सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए एक काउंटर बनाया गया है। इस प्रकार 6 विधानसभाओं के लिए कुल 76 कांउटर बनाए गए है। निर्वाचन सामग्री वापसी की कार्यवाही 17 नवम्बर को मतदान संपन्न होने के पश्चात शुरू होगी। वितरण की जाने वाली सभी सामग्रियों की लिस्टिंग उचित तरीके से करने के निर्देश प्रशिक्षण में दिए गए। नगर निगम कमिश्नर एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने व्यवस्थित मतदान के लिए दलों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान से सबंधित पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझते हुए अपने कार्यों को पूरा करना आपकी जवाबदेही है।
प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी ने निर्वाचन सामग्री वितरण एवं वापस लेने के दौरान ड्यूटी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशिक्षण में जिले के मास्टर ट्रेनर श्री एमटी आलम ने कहा कि मतदान दल के सदस्यों का ड्यूटी आदेश देखकर, सत्यापन करके ही उन्हें मतदान सामग्री दी जाये। उन्होंने मतदान सामग्री में व्हीव्हीपेट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, बस्ता, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, स्पेशल टैग एवं ब्रेल मतपत्र, वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि सामग्री सूची सहित दी जाये तथा मिलान करके वापस सामग्री ली जाये। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि मतदान दलों को वितरण की जाने वाली सामग्री के विषय स्पष्ट जानकारी नाम सहित होना चाहिए। इसके साथ ही दलीय भावना से इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करना चाहिए। सभी सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन धैर्य पूर्वक करें।
मास्टर ट्रेनर ने सामग्री वितरण करने वाले ड्यूटी स्टाफ को सामान देने और मतदान के बाद सामान जमा करते समय ध्यान रखने वाली बातों को विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण में सभी 6 विधानसभा के संबंधित आरओ एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। -
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में बालोद जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु जिले में हर स्तर से प्रयास किए जा रहे है। इसके अंतर्गत जिले में शहरों एवं कस्बों के अलावा गांव, गली, चौक-चौराहों के साथ-साथ मवेशी चराने वाले चरवाहों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच पहुँचकर मतदान तिथि 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पे्ररित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत खेतीहर, मजदूरों एवं किसानों के साथ-साथ चरवाहों को भी मताधिकार के महत्त्व की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मतदाताओं एवं आम नागरिकों को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्त्व की जानकारी देते हुए सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की अपील की जा रही है। इस दौरान गाँव, शहरों एवं कस्बों में आकर्षक रंग-बिरंगे रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है।
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रायपुर/ राजधानी के कलेक्टोरेट परिसर में टाउन हॉल में विशेष सुविधा केंद्र बनाए गए है। जिले के मतदाता जो जिले में या जिले के बाहर निर्वाचन कार्य जैसे मतदान दल,माइक्रो आब्जर्वर, ड्राइवर ,क्लीनर एफएसटी जैसे कार्यों में सलग्न है, वे 14,15,16 नवंबर को यहां पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। जिले में आने वाले सात विधानसभा तथा बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए यह सुविधा है।
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मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
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बालोद। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान दिवस 17 नवंबर के तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आवश्यक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधितों को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
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110 लीटर हाथभट्टी महुआ कच्ची शराब जब्त
बालोद। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार ने बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी उप निरीक्षक दल्लीराजहरा वृत्त श्री अतुल देवांगन द्वारा 11 नवम्बर को ग्राम कोकान तालाब के पास दल्लीराजहरा में अवैध मदिरा आसवन एवं धारण के विरूद्ध कार्यवाही की गई। 11 नवम्बर को कोकान साल्हे मार्ग के पास स्थित तालाब के आसपास भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। जिसमें आबकारी स्टाॅफ को आता देख आरोपी भाग गया। अज्ञात आरोपी द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए 110 लीटर हाथ् भट्टी महुआ शराब जब्त किया गया तथा 300 किलोग्राम महुआ लाहन को सेम्पल रूप् में जब्त कर नष्ट किया गया। उक्त मादक द्रव्य को जब्त कर आबकारी कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कार्यवाही में परिवीक्षाधीन आबाकारी उपनिरीक्षक श्री रोशन लाल बंजारे, आबकारी आरक्षक श्री सुमीत शर्मा, गजेन्द्र सोम एवं वाहन चालक श्री कुलदीप ठाकुर उपस्थित थे।
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