जल्दी करा लें आधार से पैन कार्ड लिंक, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना
-लिंक करने की 31 मार्च है आखिरी तारीख
नई दिल्ली। अगर अभी तक आपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। 31 मार्च 2021 तक अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। लिंक न होने की स्थिति में नियमानुसार आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भर पड़ेगा।
कैसे चेक करें आधार से पैन लिंक है या नहीं
इंकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें
बाएं साइड क्विक लिंक के विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें
एक नये पेज पर क्लिक हियर का हाइपरलिंक्ड ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करें। नए पेज पर आप से पैन और आधार कार्ड का लिंक मांगा जाएगा। जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं आपको पता चल जाएगा।
आधार से पैन लिंक कैसे करें
इंकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें। लिंक आधार के विकल्प को चुनें। नए पेज पर आपसे पैन नंबर, आधार नंबर और नाम जैसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। डिटेल्स और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार से पैन लिंक होने की सूचना आ जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है।
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