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 बीमा ब्रोकर भी लोकप्रहरी के दायरे में, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे पॉलिसीधारक

नई दिल्ली। सरकार ने बीमा लोकप्रहरी (ओम्बड्समैन) नियमों में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर अब लोकप्रहरी के दायरे में आएंगे। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है। 

नियमों में संशोधन से लोकप्रहरी के तहत शिकायतों का दायरा बढ़ गया है। अभी तक लोकप्रहरी को बीमा कंपनी, एजेंट, ब्रोकर या अन्य मध्यवर्ती इकाइयों की ओर सेवा में खामी के विवाद का ही निपटारा करना होता था। सरकार ने दो मार्च को बीमा लोकप्रहरी नियम, 2017 में वृहद संशोधनों को अधिसूचित किया। इसका मकसद बीमा लोकप्रहरी तंत्र के कामकाज में सुधार लाना है। संशोधित नियमों के तहत शिकायत निपटान की समयसीमा तथा लागत दक्षता से जुड़े पहलुओं को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया गया है। पॉलिसीधारक अब लोकप्रहरी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे तथा अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा लोकप्रहरी सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि अब बीमा ब्रोकर भी लोकप्रहरी व्यवस्था के तहत आएंगे। लोकप्रहरी बीमा ब्रोकरों के खिलाफ भी आदेश पारित कर सकेंगे।

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