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 आयकर विभाग ने आईटीआर 1, 4 के लिये ‘ऑफलाइन' सुविधा शुरू की

नयी दिल्ली ।आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये करदाताओं के आईटीआर-1 और 4 फार्म भरने को लेकर ‘ऑफलाइन' सुविधा शुरू की है। ‘ऑफलाइन' सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और नई प्रौद्योगिकी ‘जेएसओएन' (जावा स्क्रिप्ट आब्जेक्ट नोटेशन) पर आधारित है। यह आंकड़ों के भंडारण के लिये सरल प्रारूप है। ‘ऑफलाइन' सुविधा विंडोज 7 या उसके बाद के संस्करणों के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड की जा सकती है।
विभाग ने फाइलिंग के लिये पूरी जानकारी देते हुए कहा है, ‘‘ऑफलाइन सुविधा केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिये है। अन्य आाईटीआर को बाद में जोड़ा जाएगा।'' आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं जिसका उपयोग बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम आय वाले करदाता करते हैं। सहज फार्म, वे व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और उनकी यह आय, वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से प्राप्त होती है। आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार तथा कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है। नांगिया एंडर्सन इंडिया की निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा कि कर रिटर्न भरने के लिहाज से नई सुविधा सरल है और इससे करदाताओं को काफी आसानी होगी। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के जरिये सहायता दी गयी है। साथ ही मार्गदर्शन नोट, परिपत्र और कानून के प्रावधानों का भी उल्लेख है ताकि करदाता बिना किसी समस्या के रिटर्न फाइल कर सके... कर रिटर्न में सुगमता बढ़ने तथा बाधाएं समाप्त होने से अनुपालन का स्तर बढ़ेगा।'

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