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 रिजर्व बैंक ने विदेशों में निवेश के नियमों को उदार बनाने के प्रस्ताव का मसौदा जारी किया
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को विदेशों में निवेश के नियामकीय ढांचे को और उदार करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया। इससे कारोबार सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर दो दस्तावेज..... विदेशी विनिमय प्रबंधन का मसौदा (गैर-ऋण साधन ... विदेश निवेश), नियम-2021 तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन का मसौदा (विदेशों में निवेश) नियमन, 2021, डाले हैं। अभी तक भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशों में निवेश और देश के बाहर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की निगरानी विदेशी विनिमय प्रबंधन (स्थानांतरण या कोई विदेशी प्रतिभूति जारी करना), नियमन 2004 तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन (अधिग्रहण एवं भारत के बाहर अचल संपत्तियों का स्थानांतरण), नियमन-2015 के तहत की जाती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामकीय ढांचे को और उदार बनाने तथा कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए विदेशों में निवेश कार्यों का संचालन करने वाले मौजूदा प्रावधानों को सुसंगत करने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद नियम और नियमनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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