फेमा प्राधिकरण ने चीन के स्मार्टफोन निर्माता शियाओमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के 5551 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश की पुष्टि की
नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम- फेमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी के बैंक में जमा पांच हजार 551 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश को मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शाओमी द्वारा अपनी ग्रुप की एक कंपनी तथा अमरीका स्थित दो कंपनियों को रॉयल्टी के नाम पर पांच हजार 551 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा का भुगतान का आरोप लगाया था। निदेशालय ने 29 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत बैंक में जमा राशि को जब्त करने के आदेश दिये थे और बाद में इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेज दिया था।
फेमा की धारा-37ए के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने अब जब्ती आदेश को मंजूरी दे दी है। भारत में सक्षम प्राधिकारी की ओर से मंजूर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जब्ती आदेश है।
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