बिना वीजा-पासपोर्ट के जशपुर में घूम रहा नाइजीरियन नागरिक पुलिस की गिरफ्त में
जशपुर। विदेशी नागरिकों की निगरानी और सुरक्षा नियमों के बीच एक गंभीर मामला जिले में सामने आया है, जहाँ नाइजीरियन मूल का एक व्यक्ति बिना वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में घूमता पाया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 29 मई को रात्रि लगभग 8 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाइवे 43 स्थित गम्हरिया गर्ग उद्यान के पास एक काले रंग की स्कूटी (क्रमांक CG14MT7848) में दो संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं, जिनमें से एक अफ्रीकन मूल का प्रतीत हो रहा है। सूचना पुलिस मौके पर पहुँची और संदेहियों को रोककर पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि पूछताछ में स्कूटी चालक ने अपना नाम राहुल खलखो, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कस्तूरा खूंटीटोली, थाना दुलदुला बताया, जबकि दूसरा व्यक्ति — जो कि अफ्रीकन मूल का प्रतीत हो रहा था — ने अपना नाम गैरी पिता इकवाबोर, उम्र 46 वर्ष, निवासी इंडम्बो ऑफ साकपोड़ा रोड, बैनी सिटी, नाइजीरिया बताया। जब पुलिस ने उससे वीजा, पासपोर्ट और अन्य पहचान दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैरी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह अपनी एक महिला मित्र के साथ जो कि मुंबई में निवासरत है ग्राम खूंटीटोली (थाना दुलदुला क्षेत्र) घूमने आया था। उसकी महिला मित्र ने ही उसे गांव लाकर ठहराया था, लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।
मामले में पुलिस ने विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विदेशी नागरिक गैरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और आगे कि जांच जारी हैं
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "विदेशी नागरिक के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। जिस परिवार के पास वह रह रहा था, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। यह नियमों का उल्लंघन है।"उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा, "यदि आपके पास या क्षेत्र में कोई भी विदेशी नागरिक आता है, तो उसका विवरण फार्म नंबर 'C' में भरकर नजदीकी थाना या पुलिस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
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