रायपुर सूटकेस मर्डर केस का खुलासा: वकील ही निकला हत्यारा, पैसों के लिए पत्नी संग की हत्या
-थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत इन्द्रप्रस्थ कालोनी स्थित किराये के मकान में दिये थे हत्या की घटना को अंजाम।
-मृतक के 30 लाख रूपये की रकम को आरोपी द्वारा अपने निजी हितों हेतु किया गया था उपयोग।
-मृतक पैसा वापस देने हेतु लगातार बना रहा था दबाव।
-घटना के मास्टर माइंड है आरोपी अंकित उपाध्याय एवं उसकी पत्नी शिवानी शर्मा।
रायपुर। सूटकेस मर्डर कांड का खुलासा रायपुर पुलिस कर दिया है। आरोपी ने पैसे के मामले को लेकर मृतक की हत्या की थी। घटना का मास्टर माइंड आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत इन्द्रप्रस्थ कालोनी रायपुरा स्थित वण्डरलैण्ड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाला के पास एक लावारिस हालात में एक टीन की पेटी पड़ी हुई है जिससे बदबू आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि पेटी के अंदर रखें लाल रंग के सूटकेस के अंदर एक अज्ञात पुरूष का शव रखा है तथा शव के ऊपर सीमेंट डाला गया था । मृतक के दोनों पैर बंधे हुए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक की हत्या कर उसके उपर सीमेंट छिडक़कर ट्राली बैग को टीन की पेटी में डालकर शव को सूनसान स्थान पर फेंक दिया गया था। थाना डी.डी.नगर में मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
अंधे कत्ल की घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गम्भीरता से लेते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर निरीक्षक एस.एन.सिंह को मृतक अज्ञात पुरूष की पहचान करने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की 05 अलग - अलग टीमों का गठन किया गया।
इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को मुखबीर से जानकारी प्राप्त हुई कि डी.डी.नगर स्थित इन्द्रप्रस्थ कालोनी के डी ब्लॉक से एक अल्टो वाहन में 03 पुरूष एवं 01 महिला एक बड़ी पेटी को रखकर ले गये हंै। कॉलोनी में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को देखने पर उक्त तथ्य की पुष्टि की गई। इसके साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने पर वाहन स्वामी की पहचान की गई। वाहन स्वामी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वाहन को 01 माह पूर्व अंकित उपाध्याय निवासी सत्यम विहार रायपुरा डी.डी.नगर रायपुर नामक व्यक्ति के पास बिक्री करना बताया। दूसरी टीम द्वारा घटना स्थल पर मिली टीन की पेटी के संबंध में जानकारी एकत्र करने पर उक्त पेटी थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत पेटी लाईन स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री के प्रोपराईटर हब्बू भाई से आरोपियों द्वारा क्रय करना पाया गया। पूछताछ में हब्बू भाई ने 22 जून को 01 पुरूष व 01 महिला द्वारा पेटी को खरीदने और पैसे का भुगतान ऑन लाईन करना बताया गया। जिस पर सायबर सेल के माध्यम से टीम के सदस्यों द्वारा ऑन लाईन भुगतान किये गये खाते का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया गया जिस पर से खाता धारक शिवानी शर्मा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। इसके साथ ही टीनकी पेटी को जिस आटो चालक द्वारा बताये स्थान पर छोड़ा गया था उस आटो चालक की पतासाजी कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त टिन की पेटी को इन्द्रप्रस्थ कालोनी डी.डी.नगर के रूम नंबर डी/321 में छोडऩा बताया गया।
इस मकान को एक सप्ताह पूर्व ही अंकित उपाध्याय एवं शिवानी शर्मा ने किराये पर लिया था। संपूर्ण पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण पर आरोपियों की पुष्टि होने पर आरोपी अंकित उपाध्याय एवं शिवानी शर्मा के संबंध में पतासाजी करने पर ज्ञात हुआ कि रिश्ते में दोनों पति-पत्नी है तथा घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दिल्ली फरार हो गये हंै। दिल्ली एयरपोर्ट में लैण्ड करते ही एयरपोर्ट में लगे सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दोनों आरोपियों को अपने अभिरक्षा में लिया गया। रायपुर क्राईम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों को रायपुर लेकर आई।
मामला ये था
पूछताछ में आरोपी अंकित उपाध्याय ने बताया कि वह पेशे से वकील होने के साथ ही जमीन, मकान खरीदी-बिक्री का काम करता है। मृतक किशोर पैकरा पिता स्व. नारायण पैकरा उम्र 58 साल निवासी हाण्डीपारा एच एम टी चौक पास आजाद चौक रायपुर इसका पक्षकार था। मृतक किशोर पैकरा आजाद चौक स्थित अपने मकान को चंद्रप्रकाश कुर्रे निवासी बेलटुकरी खरोरा जिला रायपुर को वर्ष 2015-16 में 50 लाख रूपये में बिक्री कर दिया था, किंतु किशोर पैकरा द्वारा क्रेता को उक्त मकान का कब्जा न देकर न्यायालय में क्रेता के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया था। इस बात की जानकारी मृतक किशोर पैकरा द्वारा आरोपी अंकित उपाध्याय को देने पर आरोपी अंकित उपाध्याय द्वारा किशोर पैकरा को कहा गया कि वह हाईकोर्ट से उसके उक्त मकान को वापस दिला देगा और इसके एवज में आरोपी अंकित उपाध्याय अलग - अलग किश्तों में अलग - अलग कार्य के नाम से पैसा लेता था एवं मृतक किशोर पैकरा के बजरंग नगर के मकान को 30 लाख रूपये में अन्य व्यक्ति को बिक्री कर दिया था। उक्त बिक्री रकम को आरोपी अंकित उपाध्याय मृतक किशोर पैकरा से लेकर अपने निजी कार्य में उपयोग कर लिया था। जिस पर किशोर पैकरा अपने पैसा को बार - बार आरोपी अंकित उपाध्याय से मांगता था। उसके बाद अंकित उपाध्याय ने पत्नी शिवानी के साथ मिलकर किशोर पैकरा की हत्या करने की योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से किशोर पैकरा की हत्या करने के लिये एक किराये का मकान इन्द्रप्रस्थ कालोनी में 19 जून को लिया। फिर 21 जून को किशोर पैकरा को अंकित अपने घर लेकर आया। प्रात: करीबन 10:00 बजे आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा ने मिलकर किशोर पैकरा की हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने में उन्होंने दो और लोगों की मदद ली।
गिरफ्तार आरोपी
01. अंकित उपाध्याय पिता रमानिकेत उपाध्याय उम्र 31 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कॉलोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।
02. शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय उम्र 24 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कालोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।
03. विनय यदु पिता संतराम यदु उम्र 23 साल निवासी जनजागृति चौक शिव शक्ति किराना स्टोर के पास यादवपारा रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।
04. सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु उम्र 21 साल निवासी कन्या छात्रावास के सामने विसर्जन कुण्ड के पास महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।
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