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 गलत संपत्ति कर स्व-विवरणी भरने से बचें, लग सकती है 5 गुना पेनाल्टी

  भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन/भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु देय संपत्तिकर पर  30 सितम्बर 2025 तक एक मुश्त भुगतान करने पर 4 प्रतिशत छूट दी जा रही है। जिसका भवन/भूमि स्वामी लाभ उठावे। भवन/भूमि स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित करें। जांच के दौरान असत्य विवरणी पाये जाने पर नियमानुसार 5 गुना शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगीं। अपनी भूमि या भवन संबंधित नगर निगम में गलत जानकारी न दें, त्रुटिवश या गलती से प्लाट का क्षेत्रफल कम दिए हैं तो सुधार कर लें। नगर निगम टीम द्वारा संपत्ति कर वसूली हेतु निरीक्षण के दौरान भूमि या भवन का क्षेत्रफल गलत पाए जाने पर 5 गुणा पेनाल्टी का अधिकार है । 
उदाहरण : यदि किसी व्यक्ति का प्लॉट का आकार 3000 वर्ग फीट क्षेत्रफल है और उक्त व्यक्ति द्वारा 2000 वर्ग फीट क्षेत्रफल नगर निगम में विवरण कराया गया है । संपत्ति कर जांच में गलत जानकारी पाए जाने पर 1000 वर्ग फीट का 5 गुणा पेनाल्टी लगाया जाएगा। पेनाल्टी माफ करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम को भी नहीं है । उक्त पेनाल्टी जमा करने पश्चात प्रकरण पुनः सुधार हेतु महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत होगी ।
  नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 138 की उपधारा (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी। परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो।
भवन/भूमि स्वामी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। 
 वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बाद अर्थात 31 मार्च 2026 के पश्चात् कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। 
  अतः अपील है कि भवन/भूमि स्वामी निगम को देय राजस्व करो का समय पर भुगतान करे एवं अनावश्यक कार्यवाही से बचें।

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