पीएम अजय योजना से अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार का अवसर
-लघु उद्योग एवं व्यापार हेतु ऋण और अनुदान की सुविधा
-पात्र आवेदक जिला अंत्यावसायी समिति में करें आवेदन
रायपुर । जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत लघु उद्योग एवं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत कराया जाता है।
योजना के अंतर्गत ऋण इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि शासन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान देय होगा। इसके माध्यम से किराना दुकान, चाट एवं फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, चाय-नाश्ता केंद्र, सैलून/ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, पशुपालन, मछली पालन, बकरी एवं मुर्गी पालन, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत, स्टेशनरी, मनिहारी, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, फर्नीचर, स्टील फैब्रिकेशन सहित अनेक आयजनित व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र इच्छुक आवेदक ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर, कक्ष क्रमांक-34, द्वितीय तल में भी जमा कर सकते हैं।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, आवेदक जिले का मूल निवासी हो, वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक न हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण अथवा अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है।

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