बिना पैन कार्ड के विदेश घूमना पड़ेगा महंगा
नई दिल्ली। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन वित्तीय लेनदेन के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में एक प्रोपजल दिया है। इसमें सेक्शन 206सी में विदेशी यात्रा पर टीसीएस लगाया गया है। वहीं, अगर पैन नंबर नहीं है तो उस पर दोगुना टैक्स लगेगा। देश में इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या कम है, वहीं महंगी कार खरीदने और विदेश यात्रा करने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। अब सरकार इनकम टैक्स नहीं चुकाने और बेखौफ खर्च करने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर टीसीएस लगाएगी। विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में काफी रकम आ सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
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