व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी एवं प्रेमी को उम्रकैद
जींद (हरियाणा। जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी एवं प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं उनपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी ने लगभग पौने चार साल पहले अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी संग मिल पति की हत्या करने के जुर्म में पत्नी तथा उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार हनुमान नगर के मंगल ने 16 अगस्त 2018 को पुलिस में शिकायत की थी कि उसके बेटे जोगेंद्र की पत्नी पिंकी के सुभाष नगर गांव(सोनीपत) के रवि कुमार के साथ अवैध संबंध थे। मंगल के अनुसार इसकी भनक जोगेंद्र को लग चुकी थी , ऐसे में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पिंकी ने अपने प्रेमी रवि के साथ मिल जोगेंद्र की 15 अगस्त रात को चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगल की शिकायत पर उसकी पुत्रवधु पिंकी तथा उसके प्रेमी रवि के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।


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