सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित न करने की सलाह दी
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अधिकांश राज्य सरकारों ने सट्टेबाजी और जुए से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपने स्वयं के कानून लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने इसी साल 9 जून को भ्रामक विज्ञापनों और ऐसे विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश 2022 अधिसूचित किए थे। ये दिशा-निर्देश बच्चों को लुभाने वाले सट्टेबाजी के छदम् विज्ञापनों की रोकथाम के उद्देश्य से तैयार किए गए थे।










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