नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर चीनी नागरिक को 11 महीने की जेल
महराजगंज. उत्तर प्रदेश के महराजगंज की एक अदालत ने नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में सोमवार को 62 वर्षीय एक चीनी नागरिक को 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 10 अगस्त, 2025 का है, जब भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली में पुलिस ने नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा था।
पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम झांग यंग बताया और पुलिस को कहा कि वह नेपाल गया था तथा वहां से बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश कर गया। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने चीन के निंग्शिया प्रांत के शानशिया निवासी झांग यंग को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को दोषी को 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।






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