इन राज्यों ने सोमवार से कोविड प्रतिबंधों को चरणबंद्ध तरीके से हटाने की घोषणा की
नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-डीडीएमए ने एक आदेश में कहा है कि कल सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा कफ्र्यू अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के कार्यस्थलों में निर्माण गतिविधियों की भी अनुमति रहेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोविड कफ्र्यू में आज कुछ छूट देते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये। नये दिशा-निर्देश पहली जून से प्रभावी होंगे। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी, जहां कोविड-19 संक्रमण के छह सौ से अधिक सक्रिय मामले हैं।
मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें और बाजार प्रति सप्ताह पांच दिन सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक तथा शनिवार और रविवार को कफ्र्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को बाजारों और दुकानों को संक्रमणमुक्त किया जाएगा। सभी औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां भी पहले की तरह खुली रहेंगी और इनमें कोविड मानकों का पालन होगा। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गेहूं खरीद केन्द्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में कोविड अभियान से जुड़े अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा। इन कार्यालयों में कर्मचारी वैकल्पिक दिनों में आएंगे।
मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया पहली जून से शुरू हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।



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