‘ट्रैप' कार्रवाई के समय दी गई रिश्वत राशि वापस करने के लिए कोष के गठन को मंजूरी
जयपुर। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई में शिकायतकर्ताओं को पूर्ण सहयोग दिये जाने के लिए एक करोड़ रूपये के कोष के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। गृह विभाग की ओर से बजट घोषणा के अनुरूप एक करोड़ रुपये के कोष की शुरुआत के संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा ‘ट्रैप'' के समय आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत की राशि कार्रवाई के बाद अदालत की संपत्ति होने के कारण जमा करवा दी जाती है। मामला अदालत में विचाराधीन रहने के कारण लंबे समय तक यह राशि शिकायतकर्ता को नहीं मिल पाती है। आदेश के अनुसार अब शिकायतकर्ता द्वारा ‘ट्रैप'' की कार्रवाई के समय दी जाने वाली रिश्वत राशि को नवगठित कोष से वापस किया जायेगा। इस कोष से रकम वापसी के लिये वे शिकायतकर्ता पात्र होंगे जिनका अनुमोदन ब्यूरो मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा और सक्षम स्वीकृति जारी की जायेगी।
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