विद्युत मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए ताप विद्युत कंपनियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
नयी दिल्ली। विद्युत मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए ताप विद्युत कंपनियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसे कंपनियों द्वारा निविदा के माध्यम से डेवलपर्स के माध्यम से विकसित किया जा सकता है और मौजूदा बिजली खरीद समझौते, पीपीए के तहत उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जा सकती है।
इससे पीपीए के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की प्रतिस्थापना हो सकेगी। अक्षय ऊर्जा की लागत ताप विद्युत ऊर्जा की लागत से कम है, इसलिए अक्षय ऊर्जा को ताप विद्युत के साथ होने वाले लाभ को जनरेटर और वितरण कंपनियों या अन्य खरीददारों के बीच आधा-आधा साझा किया जाएगा।





.jpg)


.jpg)

Leave A Comment