फास्टैग: अब मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता खत्म, बदले नियम
नई दिल्ली। कार ड्राइव करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं तो आपको फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फास्टैग का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कमर्शियल व्हीकल के लिए अब भी मिनिमम बैलेंस अनिवार्य है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) का कहना है कि अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। दरअसल, पहले बैंकों की ओर से फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने की भी शर्त थी। बैंक कस्टमर्स से 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस रखने को कहते थे। फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से टोल प्लाजा पर यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था।
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