ब्रेकिंग न्यूज़

  वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी

 नई दिल्ली । सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला किया है।  
 30 सितंबर तक रिटर्न भर सकेंगे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स
इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स अब 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।" इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमें टैक्स के जुड़े कई तरह के कंप्लायंस की समयसीमा बढ़ा चुका है।
 कंपनियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ी
सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए भी इंकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा एक महीना बढ़ा दी है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। आम तौर पर कंपनियों को हर साल 31 अक्टूबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
 इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, ऐसा व्यक्ति जिसे अकाउंट के लिए ऑडिट जरूरी नहीं है और जो आम तौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का इस्तेमाल करता है, उसे हर साल 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना पड़ता है। लेकिन, कोरोना की महामारी को ध्यान में रख पिछले साल की तरह इस साल भी आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है।
 फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई
सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी एक महीना तक बढ़ा दी है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर सकेंगी।
 

Related Post

Leave A Comment

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Chhattisgarh Aaj

Chhattisgarh Aaj News

Today News

Today News Hindi

Latest News India

Today Breaking News Headlines News
the news in hindi
Latest News, Breaking News Today
breaking news in india today live, latest news today, india news, breaking news in india today in english