एलआईसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक होंगे, सरकार ने अध्यक्ष पद समाप्त किया
नयी दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद होगा। गौरतलब है कि सरकार बीमा कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से पहले अहम नियमों में बदलाव कर रही है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियमों में संशोधन करके ये बदलाव किए हैं। इसके अलावा एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत कुछ अन्य नियमों में भी संशोधन किए गए हैं। इस महीने सात तारीख को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम (एलआईसी अधिनियम 1956) की धारा चार के तहत मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक से है।
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