कंपनियों को निवेशकों की शिकायत का करना होगा 60 दिन में निपटारा
मुंबई। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को 1 सितंबर से निवेशकों की शिकायतों को 60 दिन के अंदर निपटारा करना होगा। इस अवधि के अंदर निपटारा नहीं करने पर कंपनी को रोजाना 1000 रुपए पेनल्टी के तौर पर चुकाना होगा। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हित में ध्यान रखकर यह नया निर्देश जारी किया है। सेबी ने अपने नए आदेश में कहा कि कंपनियों से निवेशकों की शिकायतों को आमतौर पर 30 दिन के अंदर निपटारा करने की उम्मीद की जाती है। अगर कंपनी इस अवधि के दौरान शिकायत का निपटरा नहीं कर पाती है तो वह सेबी के वेब आधारित केंद्रीयकृत शिकायत निपटान प्रणाली स्कोर्स के पास चली जाती है। सर्कुलर में कहा गया है, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा 60 दिनों से अधिक समय से लंबित निवेशक शिकायतों के निवारण नहीं करने पर शेयर बाजार प्रति दिन 1,000 का जुर्माना लगा सकता है। अगर सूचीबद्ध कंपनी जुर्माना का भुगतान करने या शिकायत को 15 दिनों के भीतर हल करने में सफल नहीं होती है तो शेयर बाजार 10 दिनों तक की अवधि बढ़ाने के लिए रिमाइंडर भेज सकता है। इसके बाद भी अगर कंपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में विफल रहती है तो डिपॉजिटरी प्रमोटरों के डीमैट खाते को तुरंत फ्रीज कर देगी।
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