आयकर विभाग ने आज संपर्क-विहीन आयकर अपील की शुरूआत की
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज संपर्क-विहीन आयकर अपील की शुरूआत की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब से सभी आयकर की अपील संपर्क-विहीन माध्यम से निपटाई जाएंगी। हालांकि बड़े टैक्स घोटाले, कर चोरी, गहन जांच के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपील पुराने तरीके से ही निपटाई जाएंगी। इस वर्ष 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संपर्क-विहीन आयकर मूल्यांकन और करदाता अधिकार पत्र की घोषणा करते हुए कहा था कि यह सुविधा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से शुरू की जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। करदाता अपनी सुविधा अनुसार घर से मांगी गई सूचना को आयकर विभाग को डिजिटल माध्यम से भेज सकता है। संपर्क-विहीन अपील सुविधा में आयकर के सभी मामले आंकड़ों के विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। इसमें नोटिस पर आईडी नंबर अंकित होगा। इसके अंतर्गत प्रस्तावित आदेश एक शहर में तैयार होगा। जबकि इस पर विचार दूसरे शहर में किया जाएगा जिससे आदेश की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। करदाताओं को इस तरह की अपील की सुविधा से सहूलियत मिलने की उम्मीद है। इस सुविधा से आयकर विभाग को पारदर्शी, जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी। कर बोर्ड के अनुसार अभी तक लगभग चार लाख 60 हजार आयकर अपील लंबित हैं जिनमें से 88 प्रतिशत अपील संपर्क-विहीन माध्यम से निपटाई जा सकती हैं। आयकर विभाग के 85 प्रतिशत अपील कमिश्नर की सेवाएं संपर्क-विहीन माध्यम को दी जाएंगी।
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