केंद्र ने प्याज के निर्यात में ढील दी
नई दिल्ली। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी में ढील देते हुए बंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गयी हैं।
प्याज के निर्यात पर 14 सितंबर को पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी थी ताकि घरेलू बाजार में इसकी अपूर्ति बढ़ायी जा सके। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज के 10 हजार टन तक के निर्यात की अनुमति दी गयी है।
अधिसूचना के अनुसार इसका निर्यात केवल चेन्नई बंदरगाह से किया जा सकेगा। कर्नाटक के किसानों ने सरकार से 10 हजार टन बंगलोर रोज किस्म के प्याज के निर्यात की छूट दिए जाने की अपील की थी क्यों कि यह प्याज भारतीय बाजार में नहीं खपता है। इसकी मांग मलेशिया, सिंगापुर, ताईवान और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियायी देशों में ज्यादा है। बंगलोर रोज प्याज के निर्यातकों को कर्नाटक सरकार के बागवानी आयुक्त से वस्तु और उसकी मात्रा प्रमाणन का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसी प्रकार कृष्णापुरम प्याज के निर्यातकों को आंध्र प्रदेश सरकार से प्रमाणपत्र लेना होगा।
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