प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ फसलों का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम दर पर कृषक करा सकेंगे फसल बीमा
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा वर्ष 2025 के खरीफ फसलों का बीमा 15 जुलाई से 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई है। इनके अलावा अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलवार जिले में बीमित राशि (रूपए प्रति हेक्टेयर) एवं किसान के देय प्रीमियम राशि (रूपए प्रति हेक्टेयर) निर्धारित की गई है। जिसके तहत खरीफ 2025-26 में उड़द के लिए बीमांकित राशि 30 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 600 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए बीमांकित राशि 29 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 580 रूपए प्रति हेक्टेयर, मंंूगफली के लिए बीमांकित राशि 42 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 840 रूपए प्रति हेक्टेयर, कोदो के लिए बीमांकित राशि 22 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 440 रूपए प्रति हेक्टेयर, कुटकी के लिए बीमांकित राशि 22 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 440 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए बीमांकित राशि 48 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 960 रूपए प्रति हेक्टेयर, तुअर (अरहर) के लिए बीमांकित राशि 40 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 800 रूपए प्रति हेक्टेयर, रागी के लिए बीमांकित राशि 25 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 500 रूपए प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए बीमांकित राशि 50 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 1000 रूपए प्रति हेक्टेयर है। इसके तहत बीमा कपंनी द्वारा अंकित प्रीमियर दर 25 प्रतिशत, कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, राज्यांश प्रीमियम दर 11.50 प्रतिशत, केन्द्रांश प्रीमियम दर 11.50 प्रतिशत है। इसी तरह धान सिंचित के लिए बीमांकित राशि 60 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 1200 रूपए प्रति हेक्टेयर है। बीमा कपंनी द्वारा अंकित प्रीमियर दर 11 प्रतिशत, कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, राज्यांश प्रीमियम दर 4.50 प्रतिशत, केन्द्रांश प्रीमियम दर 4.50 प्रतिशत है। धान असिंचित के लिए बीमांकित राशि 45 हजार रूपए एवं किसान देय प्रीमियम 900 रूपए प्रति हेक्टेयर है। बीमा कपंनी द्वारा अंकित प्रीमियर दर 15 प्रतिशत, कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, राज्यांश प्रीमियम दर 6.50 प्रतिशत, केन्द्रांश प्रीमियम दर 6.50 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज- नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो। फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार व कास्तकार का घोषणा पत्र, वन अधिकार पट्टा वाले किसान जिनका भी भुईया पोर्टल में इंद्राज हो गया है या पर्ची बन गया है, ऐसे किसान आवेदन करने के पात्र होंगे। उप संचालक कृषि द्वारा विभागीय मैदानी अमलों को कृषकों के मध्य जाकर प्रचार-प्रसार करने के साथ ही साथ कृषकों से फसलों को मौसम की प्रतिकूलता से सुरक्षित रखने के लिए फसल बीमा आवरण से सुरक्षित करने की अपील की है। कृषकों से आग्रह है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
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