नगर निगम जोन 5 कमिश्नर ने जोन के वार्डो में 196 भवन स्वामियों द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में रूचि नहीं लिये जाने पर उनसे एक सप्ताह की समय सीमा नियत कर दावा आपत्ति मंगवायी
दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने अथवा समाधान कारक नहीं होने की दशा में कुल जमा 3625067 रू की एफडीआर राशि को राजसात करने की कार्यवाही की चेतावनी दी
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम रायपुर जोन 5 अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि भवन स्वामियों द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा करवाया गया था किंतु उक्त संबंधित 196 भूमि भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समय समयावधि के उपरांत भी अपनी भूमि भवन पर रैन वाटर सिस्टम स्थापित करके जमा एफडीआर को मुक्त करने हेतु जोन 5 कार्यालय में आवेदन जमा नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि संबंधित भूमि भवन स्वामियो द्वारा अपनी भूमि भवन पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
जोन 5 जोन कमिश्नर जानकारी दी कि जमा एफडीआर की मूल प्रति में संबंधित भूमि भवन स्वामियों द्वारा स्पष्ट रूप से भवन भूमियों का पता नहीं दिया गया है जिससे की पत्राचार किया जा सके। इसलिए नगर निगम जोन 5 द्वारा एक सप्ताह 7 दिन समय सीमा संबंधित 196 भवन भूमि स्वामियो से इस संबंध में दावा आपत्ति मंगवाये जाने निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने या प्रस्तुत दावा आपत्ति समाधानकारक नहीं होने की दशा में नगर निगम जोन 5 द्वारा जमा एफडीआर को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी। जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत 196 भवन भूमि स्वामियो की अपने भवन भूमि में रैन वाटर स्थापित सिस्टम स्थापित करने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 36 लाख 25 हजार 67 रू. राशि की एफडीआर जमा करायी गयी है।

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