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  फसल बीमा योजना : किसानों को अधिक वर्षा से प्रभावित फसल की क्षतिपूर्ति के लिए मिलेगी राहत

 राजनांदगांव  । जिले में लगातार हो रही वर्षा से दलहन एवं तिलहन फसल के क्षति होने की संभावना बढ़ गई है। जिसके कारण खेतों में काट कर रखे गए फसल के साथ-साथ खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसान जिले हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के बीमा प्रतिनिधि, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों से संपर्क कर फसलों को हुए क्षति के बारे जानकारी दे सकते है। इसके साथ ही बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर या चैट बॉक्स में मैसेज कर फसल क्षति की जानकारी दे सकते हैं। जिससे जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि किसानों के खेतों का निरीक्षण कर आकलन के आधार पर 25 प्रतिशत दावा भुगतान की राशि व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति हेतु जारी करने कार्रवाई कर सकते है।
उपसंचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि स्थानीय आपदा अंतर्गत अत्यधिक वर्षा से खेत में काट कर रखें फसलों को नुकसान होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति दावा कर भुगतान प्राप्त कर सकते है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया है, तो गैर ऋणी व ऋणी कृषक बारिश व आपदा से फसल कटाई के 14 दिवस तक कटाई उपरांत खेत में पड़ी फसल खराब होने की दशा में टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंस्योरेंश एप या पीएमएफबीवाय वॉट्सएप चेटबोट 7065514447 पर शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करा सकते है। जिससे कंपनी द्वारा उनके खराब फसल का निर्धारित समय में सर्वे कर किया जा सके और किसान को उचित मुआवजा मिल सके।
चैट बॉट के माध्यम से कृषक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज कर सीधे फसल खराब की शिकायत दर्ज करा सकते है। किसान कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर आधार कार्ड नंबर से फसल खराब की शिकायत दर्ज करा सकते है। ऋणी कृषक जिस बैंक से केसीसी उठा रखा है, उस बैंक शाखा से पॉलिसी नंबर प्राप्त कर खराब फसल की शिकायत दर्ज करा सकते है। ऋणी व गैर ऋणी कृषक पीएमएफबीवाय पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपने पॉलिसी नंबर का पता कर खराब फसल की शिकायत दर्ज करा सकते है। कृषक पीएमएफबीवाय फसल बीमा एप पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन कर फसल खराब होने की शिकायत दर्ज करा सकते है।

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