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 केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर ’विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ कार्यक्रम का आयोजन

- कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 18 जून से तीन दिवसीय शिविरों में होगा योजनाओं का पंजीयन और त्वरित निराकरण
 दुर्ग / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में ’विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, आम जनता को केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक राजस्व अनुविभाग स्तर पर तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविरों का आयोजन 18 जून 2026 से 20 जून 2026 तक किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने शिविरों के माध्यम से मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के लिए नए पंजीकरण, त्रुटि सुधार और आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। शिविरों के सुचारू संचालन और सफल क्रियान्वयन के लिए उन्होंने जिले के चारों राजस्व अनुविभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिसके अनुसार, दुर्ग अनुविभाग के लिए एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, धमधा के लिए एसडीएम श्री सोनाल डेविड, पाटन के लिए एसडीएम श्री लवकेश ध्रुव तथा भिलाई-3 अनुविभाग के लिए एसडीएम श्री महेश सिंह राजपूत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही सभी नोडल अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन से पूर्व ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस तीन दिवसीय विशेष अभियान के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत नए हितग्राहियों का मौके पर ही पंजीयन किया जाएगा तथा उन्हें सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। नोडल अधिकारियों को अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले संबंधित विभागों की ड्यूटी आदेश जारी करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अनिवार्य रूप से सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर स्थलों पर टेंट, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी नगर पालिक निगमों के आयुक्तों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर पालिका/नगर पंचायत के मुख्य अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
 

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