ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुपालन हेतु BWG पंजीयन एवं अनुपालन पर कार्यशाला आयोजित
CPCB पोर्टल पर ऑन-द-स्पॉट पंजीयन किया गया
रायपुर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 6174/2023 में दिनांक 18 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा आज बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) अनुपालन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न आवासीय समितियों, होटल, अस्पताल एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों, पंजीयन प्रक्रिया तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने परिसरों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का स्रोत स्तर पर पृथक्करण, सुरक्षित भंडारण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा निर्धारित एजेंसियों को हस्तांतरण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर को नियमों के अनुपालन एवं क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व दिया गया है तथा आवश्यक परिस्थितियों में नियमों की अवहेलना करने वाले BWGs के विरुद्ध जप्ती, विद्युत एवं जल आपूर्ति विच्छेदन सहित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित परिसर की विद्युत एवं जल प्रदाय सेवाएं अस्थायी रूप से विच्छेदित की जा सकती हैं, जिन्हें केवल अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही पुनः बहाल किया जाएगा।
कार्यशाला में नूरजहां होटल, ज्वेलो रेजिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी, ऐश्वर्या एम्पायर, आर्यन बिरयानी, महाराष्ट्र मंडल रायपुर, अग्रवाल हॉस्पिटल, मारुति रेजीडेंसी, रहेजा रेजीडेंसी (अवंति विहार) तथा लास विस्टा सोसायटी (अमलीडीह) सहित विभिन्न संस्थानों एवं आवासीय परिसरों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सहभागियों ने अपने परिसरों एवं आवासीय समितियों में नगर निगम के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि चयनित सोसायटियों को "मॉडल BWG-RWA सोसायटी" के रूप में विकसित किया जा सके और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बेहतर पालन का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पोर्टल पर BWG पंजीयन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया तथा कई संस्थानों का ऑन-द-स्पॉट पंजीयन भी कराया गया। प्रतिनिधियों को परिसर स्तर पर गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण, जैविक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा नियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों, संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि यदि किसी परिसर से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, अथवा परिसर का क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर या अधिक है, या जल उपयोग 40,000 लीटर प्रतिदिन से अधिक है, तो वे स्वयं को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) के रूप में पंजीकृत कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस श्रेणी में आवासीय कॉलोनियां, अपार्टमेंट परिसर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय परिसर, शासकीय एवं निजी संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम तथा अन्य बड़े अपशिष्ट उत्पादक शामिल हैं।
सभी पात्र संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि वे शीघ्रातिशीघ्र CPCB पोर्टल पर अपना पंजीयन पूर्ण करें तथा पंजीयन उपरांत इसकी जानकारी नगर पालिक निगम रायपुर को उपलब्ध कराएं, जिससे अनुपालन सत्यापन एवं निगरानी की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
नगर निगम को सूचना प्रेषित करने हेतु लिंक:
https://forms.gle/Y59jYjyJKyQcqgVe8
नगर पालिक निगम रायपुर ने पुनः स्पष्ट किया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का पालन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विशेष प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें विद्युत एवं जल प्रदाय सेवाओं का अस्थायी विच्छेदन भी शामिल है।
स्वच्छ रायपुर, जिम्मेदार BWG और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।












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