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 गाँधी जयन्ती 2 अक्टूबर को रायपुर निगम परिक्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंधित

0- महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में मांस- मटन विक्रय करने पर तत्काल जप्ती कर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी
रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में महात्मा गाँधी जयन्ती दिनांक 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश रायपुर नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है।
         महात्मा गाँधी जयन्ती दिनांक 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन विक्रय की दुकानों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे।
        नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवस महात्मा गाँधी जयन्ती दिनांक 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित स्थल पर तत्काल उसकी जप्ती करते हुए संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
 

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