डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए पहचान पत्र रखना अतिआवश्यक
दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत आयोजित द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण स्थल पर सुविधा केन्द्र के माध्यम से डाकमत पत्र द्वारा मतदान किया जाना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहचान पत्र की प्रतियों में से अपने किसी एक पहचान पत्र के साथ उपस्थिति सुुनिश्चित करेंगे।







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