धर्मार्थ संस्थान, धार्मिक ट्रस्ट के लिए आयकर पंजीकरण आवेदन की समयसीमा बढ़ी
नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने धर्मार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट के लिए पंजीकरण का आवेदन करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर कानून के तहत धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्ट, चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों को आमदनी पर कर छूट मिली हुई है। लेकिन इस छूट का लाभ लेने के लिए उन्हें आयकर विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना जरूरी होता है। आयकर विभाग का संचालन करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के लिए आवेदन जमा करने और पुनर्पंजीकरण एवं अनुमति की समयसीमा को 25 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2023 कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्थायी रूप से पंजीकृत एवं स्वीकृत धर्मार्थ संस्थानों एवं धार्मिक ट्रस्ट के लिए भी नियमित पंजीकरण की आवेदन तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

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